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राजधानी हरियाणाएक घंटा पहले
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प्रतीकात्मक फोटो
- महिला एवं बाल विकास विभाग देगा स्वीकृति, जारी की गई पूरी गाइड लाइन
गली-मोहल्लों में एक-एक कमरों में खुले प्राइवेट प्ले स्कूल अब पूरे नियमानुसार ही संचालित होंगे। अब प्ले स्कूलों का पंजीकरण होगा। पंजीकरण और मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी महिला एवं बाल विकास विभाग को दी गई है। अब बिना नियमों के प्ले स्कूल संचालित नहीं हो सकेंगे। इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से गाइड लाइन जारी की है, जिसमें प्ले स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर बच्चों की देखभाल तक के नियम शामिल हैं।
कोई भी प्ले स्कूल 3 साल से छोटे बच्चे का दाखिला नहीं ले पाएगा। वहीं, स्कूल के लिए 0.2 एकड़ जमीन की अनिवार्यता तय की गई है। एक कक्षा में 20 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। किसी के पास बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर है और वह बच्चों की संख्या 20 से ज्यादा करना चाहता है तो इसके लिए विभाग से अनुमति लेनी होगी। प्रत्येक 20 बच्चों पर मैनेजमेंट को एक शिक्षक रखना होगा।
स्कूल 3 से 4 घंटे तक ही खुलेंगे। समय सुबह 8 से दोपहर एक बजे तक का रहेगा। प्राइवेट प्ले स्कूल मैनेजमेंट को जमीन से लेकर सभी दस्तावेज देने होंगे, जिसमें बिल्डिंग सेफ्टी से लेकर फायर सेफ्टी की एनओसी शामिल है। स्कूल संचालन से पहले जिला स्तर पर बनने वाली कमेटी निरीक्षण करेगी। उसके संतुष्ट होने पर ही स्कूल संचालन की अनुमति मिलेगी। बच्चों के लिए अलग से रेस्ट रूम बनाना होगा। हर स्कूल में लड़कों-लड़कियों और दिव्यांगों के लिए अलग टॉयलेट बनाने होंगे। साबुन, तोलिया, खिलौने आदि की सुविधा रखनी होगी। इसके अलावा फर्स्ट-एड बॉक्स भी रखना होगा।
ऑनलाइन होगा पंजीकरण
प्ले स्कूल का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। यह ऑनलाइन ही होगा। पहले पंजीकरण अनिवार्य नहीं था। इसके लिए गाइड लाइन जारी की है।
-राजबाला कटारिया, जॉइंट डायरेक्टर, महिला एवं बाल विकास विभाग