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- Gurgaon Ryan International School Murder Case: CBI Files Charge Sheet Against Four Police Officers In Case Of Torture To Bus Conductor
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गुड़गांव5 मिनट पहले
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गुड़गांव के भोंडसी स्थित एक प्राइवेट स्कूल के गेट की फाइल फोटो, जहां साढ़े 3 साल पहले 7 साल के बच्चे का गला रेतकर कत्ल किया गया था।
गुड़गांव के भोंडसी स्थित एक इंटरनेशनल प्राइवेट स्कूल में करीब साढ़े तीन साल पहले 7 वर्षीय बच्चे की हत्या के मामले में CBI ने तत्कालीन सोहना ACP ब्रह्मसिंह समेत कुल चार पुलिस अधिकारियों, भोंडसी थाने के तत्कालीन प्रभारी नरेंद्र खटाना, सब-इंस्पेक्टर शमशेर सिंह एवं EASI सुभाषचंद के खिलाफ पंचकूला की विशेष अदालत में चालान पेश कर दिया। चारों को CBI ने अपनी ओर से तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी माना है। यही नहीं बस कंडक्टर को फंसाने के लिए अदालत में चार झूठे बयान दर्ज कराने की जांच में बात सामने आई थी। हालांकि इस मामले में स्कूल प्रबंधन को क्लीनचिट दे दी है। पीड़ित पक्ष के वकील सुशील टेकरीवाल ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है।
2017 में हुआ था यह खौफनाक मर्डर
बता दें कि 8 सितंबर 2017 को सात साल के बच्चे प्रिंस (काल्पनिक नाम) का मर्डर हुआ था। उसका गला रेता गया था, खून से सनी बॉडी टॉयलेट में मिली थी। पुलिस ने इस मामले में स्कूल बस के कंडक्टर अशोक कुमार को अरेस्ट किया था। कंडक्टर अशोक ने गलत काम करते देख लेने पर बच्चे के मर्डर की बात कबूली थी। परिजनों ने फंसाने का आरोप लगा इस केस की सीबीआई जांच कराने की मांग उठाई।
12 सितंबर 2017 को चश्मदीद सुभाष गर्ग ने बताया कि अशोक की गोद में बच्चा जिंदा था। 15 सितंबर को सीएम मनोहर लाल ने केस की जांच सीबीआई को सौंपने का ऐलान किया। 22 सितंबर को बच्चे के पिता सुप्रीम कोर्ट जाने लगे तो CBIने FIR कराई। 23 सितंबर को स्कूल पहुंचकर सीन री-क्रिएट किए और फॉरेंसिक टीम की मदद से सबूत जुटाए। 7 नवंबर को CBI ने स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र को आरोपी मानते हुए हिरासत में लिया। 21 नवंबर को कंडक्टर अशोक की जमानत मंजूर हुई तो 22 की शाम वह जेल से रिहा हो गया। 13 दिसंबर को आरोपी छात्र की जमानत याचिका रद्द, 20 को जुवेनाइल बोर्ड ने बालिग माना था।
अब इस मामले में CBI ने तत्कालीन सोहना ACP ब्रह्मसिंह समेत कुल चार पुलिस अधिकारियों, भोंडसी थाने के तत्कालीन प्रभारी नरेंद्र खटाना, सब-इंस्पेक्टर शमशेर सिंह एवं EASI सुभाषचंद के खिलाफ पंचकूला की विशेष अदालत में चालान पेश कर दिया। चारों को CBI ने अपनी ओर से तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करने का दोषी माना है। यही नहीं बस कंडक्टर को फंसाने के लिए अदालत में चार झूठे बयान दर्ज कराने की जांच में बात सामने आई थी। हालांकि इस मामले में स्कूल प्रबंधन को क्लीनचिट दे दी है।
पीड़ित पक्ष के वकील सुशील टेकरीवाल ने शुक्रवार को बताया कि CBI ने चार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ चालान पेश किया है। इससे साफ हो गया कि वारदात के बाद बहुत बड़ा खेल किया गया था। एक निर्दोष को फंसाने का प्रयास किया गया था। यदि मामले में स्कूल को क्लीनचिट दे दी गई है या दे दी गई तो रिपोर्ट के खिलाफ अदालत में चुनौती दी जाएगी।