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पानीपतएक घंटा पहले
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पत्नी द्वारा उबलता पानी डालने से झुलसने के बाद सिविल अस्पताल में भर्ती जसबीर।
- गुस्साई पत्नी ने फ्राईपेन से भी किया सिर पर वार, मॉडल टाउन थाने की घटना
कड़ाके की सर्दी ने धर्म पत्नी को हमलावर बना दिया। मॉडल टाउन थाना क्षेत्र की कश्यप कॉलोनी में एक पति ने अपनी पत्नी से कपड़े धोने के लिए कहा तो पत्नी ने गुस्से में उबलता हुआ पानी ही पति पर फेंक दिया। इसके बाद फ्राईपेन भी सिर पर मारा। पीड़ित के भाई उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है।
शुक्रवार रात को पानीपत का न्यूनतम तापमान इस सीजन में सबसे कम 3.2 रहा है। इस गिरते तापमान ने एक पत्नी को उसका धर्म ही भुला दिया। कश्यप कॉलोनी के जसबीर सिंह ने बताया कि वह माता के जागरण की टोली का सदस्य था। लॉकडाउन में जागरण पार्टी बंद हो गई। अब वह मेहनत-मजदूरी करता है। उसकी पांच बेटी व एक बेटा है। तीन बेटियों की शादी हो चुकी है। अब घर में पत्नी निर्मल और दो बच्चे हैं।
जसबीर ने बताया कि वह शुक्रवार रात को नौ बजे घर पहुंचा। वह पत्नी को कपड़े धोने के लिए कहकर गया था, लेकिन रात तक भी कपड़े नहीं धुले। उसने रात को पत्नी से कपड़े धोने को कहा। तब पत्नी रसोई में गैस पर पानी गर्म कर रही थी। कपड़े धोने की बात कहते ही पत्नी ने उबलता हुआ पानी उसके ऊपर फेंक दिया। इसके बाद फ्राईपेन उठाकर उसके सिर में मारा। उबलते पानी से उसकी गर्दन, हाथ व कान का कुछ हिस्सा झुलस गया। फ्राईपेन लगने से सिर में गुम चोट है।
पीड़ित के भाई रविंद्र ने उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। पति ने पत्नी के खिलाफ मॉडल टाउन थाने की असंध रोड पुलिस चौकी में केस दर्ज कराया है। पुलिस ने IPC की 323, 324 और 506 धारा में पत्नी के खिलाफ केस दर्ज किया है।
धारा 323 :
यह धारा किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने पर लगाई जाती है। इस धारा में कारावास को एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एक हजार रुपये का जुर्माना या सजा और जुर्माना दोनों लग सकते हैं।
धारा 324 :
यह धारा किसी भी हथियार को सामने वाले व्यक्ति को मारने के लिए प्रयोग करने पर लगती है। आग से किसी को नुकसान पहुंचाने पर भी इस धारा को लगाया जाता है। इस धारा में कारावास को तीन वर्ष तक बढ़ाया जाने के साथ जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
धारा 506 :
यह धारा अधिकतर महिलाओं के साथ अपराध करने पर पुरुषों पर लगाई जाती है। इस धारा में आपराधिक धमकी देने और आग से जलाने के मामले आते हैं। इस अपराध पर कारावास को सात साल तक बढ़ाया जा सकता है। आर्थिक दंड का भी प्रावधान है।